Haryana Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana

Haryana Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (HDDUAPSY):- हरियाना में हर वर्ग के उत्त्थान के लिए हरियाना सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनां चलाई जा रही है, उन सब में से एक योजना है हरियाना दीन दयाल (दयालु) योजना. इस योजना को हरियाना सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू करने का ऐलान किया.

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वित्तीय सहायता की राशी

इस योजना के अंतर्ग्रत परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (FIDR) में सत्यापित आंकड़ो के आधार पर 6 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष की उम्र तक 1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मौत या स्थाई विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना में मिलने वाली वित्तीय सहायता मर्तक या स्थाई विकलांगता उसकी आयु पर निर्भर करती है.

इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 6 वर्ष से उपर और 12 वर्ष की आयु तक 1 लाख रूपये है, 12 वर्ष से उपर ओर 18 वर्ष तक 2 लाख रूपये वितीय सहायता प्रदान की जाती है, 18 वर्ष से उपर और 25 वर्ष की आयु तक 3 लाख रूपये वितीय सहायता के रूप में दिए जाते है. 25 वर्ष से उपर और 45 वर्ष की आयु तक सबसे ज्यादा वितीय सहायता 5 लाख रूपये मिलती है, 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 3 लाख रूपये वित्तीय सहायता दी जाती है.

आप इसे इस टेबल के द्वारा ऐसे समंझ सकते है;

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आयु (वर्ष)मिलने वाली वितीय सहायता (रूपये)
6 वर्ष से उपर और 12 वर्ष तक1 लाख
12 वर्ष से उपर और 18 वर्ष तक2 लाख
18 वर्ष से उपर और 25 वर्ष तक3 लाख
25 वर्ष से उपर और 45 वर्ष तक5 लाख
45 वर्ष से उपर और 60 वर्ष तक3 लाख
इस योजना के लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रूपये की राशी भी सामिल रहेगी. हरियाना राज्य में इस योजना को हरियाना दयालु स्कीम के नाम से भी जाना जाता है. हरियाना परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा इस योजना का कार्यन्व्यंक किया जाता है.

कैसे मिलेगी इस योजना की राशी

म्रत्यु के केस में राशी परिवार के मुखिया को उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में या परिवार पहचान पत्र में जुड़े बैंक अकाउंट में सीधे खाते में भेजी जाएगी. स्थाई विकलांगता के केस में यह राशी लाभार्थी या परिवार के सबसे बड़े मेम्बर (मुखिया) के PPP में ऐड बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर की जाति है. परिवार के मुखिया की म्रत्यु या स्थाई विकलांगता के केस में यह राशी परिवारी के 60 वर्ष से कम आयु के सबसे बड़े व्यक्ति के PPP में जुड़ा बैंक अकाउंट में सीधे ट्रान्सफर किये जाते है.

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योजना का लाभ कोन ले सकता है

हरियाना दीन दयाल (दयालु) योजना का लाभ शर्तो के साथ दिया जाता है जिसमे मुख्य रूप से लाभार्थी हरियाना का स्थाई निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण शर्तों निचे लिखी गई है जो निमं है

  • लाभार्थी हरियाना का स्थाई निवासी हो
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से ज्यादा ना हो
  • लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए
  • लाभार्थी परिवार के पास म्रत्यु या स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • आवेदक के पास हरियाना परिवार पहचान पत्र (PPP) होना जरूरी है.
  • दीन दयाल योजना के तहत उन्ही व्यक्ति को सहायता दी जाएगी जिनकी म्रत्यु या स्थाई विकलांगता किसी दुर्घटना के कारन हुई है.
  • दीन दयाल योजना-2 योजना के तहत सिर्फ वे व्यक्ति आवेदन कर सकते ही जिनकी म्रत्यु या स्थाई विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुते के काटने से हुई हो.

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हरियाना दयालु योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

म्रत्यु के केस में जरूरी दस्तावेज

  • लाभार्थी का म्रत्यु प्रमाण-पत्र
  • हरियाना परिवार पहचान पत्र (PPP) जिसमे लाभार्थी की पूर्ण जानकारी हो
  • 1.80 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र
  • हरियाना निवास प्रमाण-पत्र
  • मर्तक का आधार कार्ड
  • लाभार्थी जिसको इस योजना का पैसा मिलेगा उसका बैंक अकाउंट PPP में जुड़ा होना चाहिए.

स्थाई विकलांगता के केस में जरूरी दस्तावेज

  • लाभार्थी का स्थाई विकलांगता प्रमाण-पत्र
  • FIR/DDR की कॉपी
  • हस्पताल से छुटी सारांश (केवल हस्पताल में भर्ती होने पर)
  • हरियाना परिवार पहचान पत्र (PPP).

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हरियाना दयालु योजना का लाभ कैसे मिलेगा

हरियाना दयालु योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है, जिसकी समय सीमा म्रत्यु या स्थाई विकलांगता से 3 महीने की होती है, 3 महीने के बाद आप इसका लाभ लेने के योग्य नही माने जायेंगे. आप को इस योजना का लाभ लेने के लिए ये स्टेप फॉलो करने होंगे

  • सबसे पहले तो म्रत्यु या स्थाई विकलांगता प्रमाण-पत्र बनवाना होगा
  • ये प्रमाण पत्र आपको म्रत्यु या स्थाई विकलांगता के 3 महीने से पहले बनवाना होता है
  • इसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है.
  • पोर्टल पर जाने के बाद आपको मुख्य पेज पर “अप्लाई स्कीम” पर क्लिक करना है.
  • यहाँ पर आपको योजना के प्रकार का चयन करना है.
  • दयालु (दुर्घटना के कारण म्रत्यु या फिर स्थाई विकलांगता)
  • दयालु-2 (जिनकी म्रत्यु या स्थाई विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई है.
  • अगले स्टेप पर लाभार्थी की परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या पूछी जाएगी.
  • इसके बाद सभी अहम् जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
  • अब आपको फाइनल सबमिट करना है.
  • हरियाना परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से सभी आवेदन पत्रों के सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी को सहायता राशी दी जाएगी.

हरियाना दीन दयाल दयालु योजना के मुख्य लिंक

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